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फर्रुखाबाद। किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार किया है। दोषी को सजा सुनाने के लिए 28 अक्तूबर की तिथि नीयत की है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 16 वर्ष की पुत्री एक कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ती थी। 30 अप्रैल 2005 को छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए सुबह घर से निकली थी। शाम होने तक वापस नहीं आई। तलाश करने पर छात्रा का पता नहीं चला। पिता ने अज्ञात के खिलाफ पुत्री को ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने जनपद हरदोई थाना बिलग्राम गांव महमूदपुर निवासी आशुतोष उर्फ भोंदू के यहां से छात्रा को खोज लिया। नाबालिग छात्रा के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए।
बयान के आधार पर विवेचक ने दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की है। छात्रा ने आरोप लगाया कि आशुताेष ने कॉलेज में छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठा लिया था। रुमाल में कुछ नशीला पदार्थ लगाकर सुंघा दिया। इसके बाद एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन उसको पता चला कि वह कानपुर में है।
विवेचक ने आशुतोष के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आशुतोष उर्फ भोंदू को दोषी करार दिया। दोषी को सजा सुनाने के लिए 28 अक्तूबर की तिथि तय की है।
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