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फर्रुखाबाद। बालक से कुकर्म व एससीएसटी में दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने 14 दिन चली सुनवाई में उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।

मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की एक कालोनी निवासी महिला ने तीन अगस्त को कालोनी निवासी आशू उर्फ आशीष दत्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि दो अगस्त की रात लगभग 13 वर्ष का पुत्र छत पर सो रहा था। रात को आशू पुत्र का मुंह दबाकर अपने साथ ले गया। उसके साथ कुकर्म किया। पुत्र की हालत खराब होने पर उसने महिला को जानकारी दी।

आशू के घर पर महिला उलाहना देने के लिए गई तो आशू के परिजनों ने यह कहकर भेज दिया कि अभी इलाज करवा लो बाद में रुपये दे देंगे। मुकदमे की जांच दरोगा इंद्रजीत कर रहे थे। महिला ने जाति प्रमाण पत्र विवेचक को दिया। मुकदमे में एससीएसटी की धारा की बढ़ा दी गई।

सीओ सिटी प्रदीप कुमार सिंह ने 27 सितंबर को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार ने दलीलें दीं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर 14 दिन की सुनवाई में बुधवार को आशू उर्फ आशीष दत्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को एक लाख रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश है।

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