
दिल्ली हाईकोर्ट
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हाईकोर्ट ने कहा कि जीवनसाथी का जानबूझकर संबंध बनाने से इनकार करना क्रूरता है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार अदालत से एक दंपती को मिले तलाक के आदेश को बरकरार रखा। उनकी शादी सिर्फ 35 दिन ही चली थी। वहीं एक दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जीवनसाथी का चयन आस्था, धर्म से प्रभावित नहीं हो सकता है।