संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद

Updated Sun, 17 Sep 2023 12:53 AM IST

फर्रुखाबाद। बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की दो वर्ष की पुत्री को उसकी भतीजी वर्ष 2018 में घर के बाहर खिला रही थी। तभी पड़ोसी युवक जब्बार अली ने भतीजी से दो वर्ष की बेटी को खिलाने के लिए गोद में ले लिया। जब्बार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बच्ची की हालत खराब देखकर पिता ने जब्बार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने छानबीन के बाद आरोपी जब्बार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी जब्बार को दोषी करार दिया था। शनिवार को न्यायाधीश ने दोषी जब्बार को सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से सजा के लिए प्रदीप कुमार, विकास कटियार, अनुज कटियार, अभिषेक सक्सेना ने दलीलें दीं।



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