
दिल्ली उच्च न्यायालय
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दिल्ली हाईकोर्ट ने निगम से लावारिस कुत्तों की समस्या पर तत्काल उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। जिससे संबंधित प्राधिकारी द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति उचित कार्रवाई के लिए एमसीडी आयुक्त को भेजी जाए। अदालत ने सारिका पटेल नाम की एक महिला के खिलाफ 2014 में दर्ज दो एफआईआर को रद्द करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसके पालतू जानवर ने दो अलग-अलग मौकों पर एक व्यक्ति और उसके पिता को काट लिया था। पिछले साल मई में दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचे।