फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को विशेष न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी पिता ने 16 अप्रैल 2021 को मोहल्ले के ही नीरज उर्फ रिंकू, सूरजमुखी, पूजा, वीरू, जीतू, दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 17 वर्ष की पुत्री ने 3 अप्रैल 2021 की रात को खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो गए। नीरज उर्फ रिंकू बेटी को साथ लेकर चला गया। बेटी घर से जाते समय एक लाख रुपये और जेवर भी साथ ले गई। पुत्री को ले जाने में सूरजमुखी, पूजा, वीरू, जीतू व दो अज्ञात लोगों ने सहयोग किया।

विवेचक ने किशोरी को खोजकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए। बयान में किशोरी ने नीरज उर्फ रिंकू पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। विवेचक ने आरोपी नीरज उर्फ रिंकू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर अन्य लोगों के नाम विवेचना से निकाल कर उनको क्लीन चिट दे दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर नीरज उर्फ रिंकू को दोषी करार देकर दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी का 40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अभिषेक सक्सेना, अनुज कटियार ने दलीलें दी।



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