फर्रुखाबाद। नौकरी के नाम पर सात लाख की ठगी करने वाले सेना के हवलदार क्लर्क को सीजेएम में समर्पण किया। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसको जेल भेज दिया गया।
शहर कोतवाली के मोहल्ला रेटगंज निवासी संजू देवी ने थाना जहानगंज के गांव बंथलशाहपुर के मजरा अनूप नगला निवासी सेना के हवलदार क्लर्क अजय यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि अजय यादव पंजाब राज्य के ईएमई 18 इंफेंट्री बिग्रेड पठानकोट में हवलदार क्लर्क के पद पर तैनात है। 24 अगस्त 2021 को अजय यादव घर आया और उसने संजू देवी को बताया कि वह उसके पुत्र अमित सिंह की नौकरी लगवा देगा। उसकी सेना के कई अधिकारियों से जान पहचान है।
इसके एवज में सात लाख रुपये की मांग की। संजू देवी ने 24 सितंबर को कई बार में अजय यादव व मध्य प्रदेश के जनपद भिंड निवासी आरती सिंह के खाते में सात लाख रुपये ट्रांसफर करा दिए। एक वर्ष बीतने के बाद भी पुत्र की नौकरी नहीं लगी। संजू देवी ने अजय से फोन करके रुपये वापस मांगे। उसने गाली-गलौज कर हत्या करवाने की धमकी दी थी। इस मामले में विवेचक ने अजय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को हवलदार अजय यादव ने सीजेएम कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी प्रस्तुत की। संजू देवी के वकील डॉ. राजेंद्र किशोर भारद्वाज उर्फ राजू ने कोर्ट में दलीलें दीं। कोर्ट ने अजय की जमानत खारिज कर उसको जेल भेज दिया।